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Mathura News: जानलेवा हमले में सगे भाईयों को दस-दस साल की सजा

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मथुरा। खेत की नाली तोड़ने को लेकर दो पक्षों के बीच हुए विवाद में दो सगे भाईयों को एडीजे छह नीलम ढाका की अदालत ने दस-दस वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 1500-1500 रुपये अर्थदण्ड व तीसरे भाई को दो वर्ष के कारावास और 800 रुपये अर्थदण्ड की सजा से दंडित किया है। एक आरोपी को अदालत ने बरी कर दिया।
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छाता कोतवाली क्षेत्र के ग्राम कौकेरा में गोरधन सिंह के खेत की नाली को गांव के ही शेरसिंह के पुत्रों ने अपने साथियों के साथ मिलकर 4 जून 2010 को तोड़ दिया था। इसका विरोध जब गोरधन सिंह ने किया तो आरोपियों ने उस पर हमला कर दिया। फायरिंग भी की। गोरधन सिंह ने मामले की प्राथमिकी दिगम्बर, दिलीप, जीवनलाल, महेन्द्र, ओम प्रकाश व मनोज के खिलाफ छाता कोतवाली में दर्ज कराई थी। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। मुकदमे की सुनवाई एडीजे छह नीलम ढाका की अदालत में हुई।
अदालत ने दिगम्बर, जीवन लाल, दिलीप, महेन्द्र व ओम प्रकाश को दोषी करार दिया। अदालत ने दिगम्बर व जीवन लाल को दस-दस वर्ष के कारावास और 1500-1500 रुपये अर्थदण्ड, दिलीप को दो वर्ष के कारावास और 800 रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। अदालत ने साक्ष्यों के अभाव में मनोज को बरी कर दिया है।
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