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Mathura News: साइबर ठगी के आरोपी को कोर्ट से नहीं मिली राहत

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मथुरा। साइबर ठगी के आरोपी को कोर्ट से राहत नहीं मिली है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश विकास कुमार ने सुनवाई के बाद आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। आरोपी को गोवर्धन पुलिस ने 13 जुलाई को गिरफ्तार किया था।
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13 जुलाई को गोवर्धन पुलिस ने गांव मडौरा निवासी साबिर को गिरफ्तार किया। साबिर के कब्जे से पुलिस ने फर्जी आधार कार्ड और मोबाइल फोन बरामद हुआ। पूछताछ में उसने पुलिस को बताया कि वह अपनी फोटो लगाकर फर्जी नाम पते से कूटरचित आधार कार्ड तैयार करता है। इसके बाद उसी आधार कार्ड से मोबाइल सिम प्राप्त कर उसके लोगों को फोन कॉल, फर्जी लिंक और ओटीपी का झांसा देकर साइबर ठगी को अंजाम देता है। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। यहां से उसे जेल भेज दिया।
जेल में बंद साइबर ठगी के आरोपी ने अपने अधिवक्ता की मदद से जिला एवं सत्र न्यायालय में जमानत के लिए अर्जी दाखिल की। सुनवाई के दौरान साइबर ठगी के आरोपी के अधिवक्ता ने उसे निर्दोष बताते हुए जमानत दिलाने का भरसक प्रयास किया, लेकिन डीजीसी क्राइम की दलील, पुलिस रिपोर्ट एवं साक्ष्यों के आधार पर जिला जज विकास कुमार ने जमानत अर्जी खारिज कर दी।
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