मथुरा। तमंचे के साथ गिरफ्तार व्यक्ति को सिविल जज सीनियर डिवीजन (छाता) ने मंगलवार को जेल में बिताई अवधि की सजा सुनाई है। साथ ही एक हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। वहीं पिस्टल के साथ गिरफ्तार युवक को ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट (छाता) ने मंगलवार को कोर्ट की कार्रवाई चलने तक खड़े रहने और एक हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
कोसीकलां पुलिस ने वर्ष 2001 में शेरगढ़ के विशंभरा निवासी जमशेद को तमंचा-कारतूस के साथ गिरफ्तार किया था। पुलिस ने उसे कोर्ट में पेश किया। यहां से जेल भेज दिया। कुछ समय बाद जमशेद की जमानत हो गई। मंगलवार को कोर्ट ने जमशेद को सजा और अर्थदंड से दंडित किया है।
बरसाना पुलिस ने गांव चिकलौनी निवासी गुड्डा उर्फ ओम प्रकाश को वर्ष 2012 में अवैध पिस्टल के साथ गिरफ्तार किया था। पुलिस ने उसे कोर्ट में पेश किया। यहां से उसे जेल भेज दिया। कुछ समय बाद गुड्डू को जमानत मिल गई। मामले की सुनवाई ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट (छाता) की कोर्ट में हुई। मंगलवार को ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट ने गुड्डू को कोर्ट की कार्रवाई चलने तक खड़े रहने और एक हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।