मथुरा। दहेज की खातिर पत्नी की पीट-पीटकर और गला दबाकर हत्या करने वाले पति को एडीजे विशेष न्यायाधीश (ईसी एक्ट) डॉ. पल्लवी अग्रवाल ने सोमवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। दोषी पर 24 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। सास, जेठ, जेठानी और देवर के खिलाफ साक्ष्य न मिलने पर कोर्ट ने सभी को बाइज्जत बरी कर दिया। पति गिरफ्तारी के बाद से जेल में बंद है।
बलदेव थाना क्षेत्र के गांव प्रेमनगर दंघेटा निवासी अनिल कुमार ने अपनी बेटी पूजा की शादी थाना हाईवे क्षेत्र के गांव पाडरा कॉलोनी निवासी सुभाष के साथ की थी। शादी के बाद से ही ससुराल वाले पूजा से अतिरिक्त दहेज की मांग करने लगे। इससे परेशान होकर पूजा अपने पति सुभाष के साथ जयसिंहपुरा खादर में बीएस चौहान के मकान में रहने लगी। शादी के करीब 6 वर्ष बाद 17 मार्च 2020 को पूजा की संदिग्ध हालत में मौत हो गई।
पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पिटाई और गला दबाने से महिला की मौत होने की पुष्टि हुई। विवाहिता के पिता ने पति सुभाष, जेठ रमन, देवर रम्मी उर्फ रमेश, सास आशा व जेठानी अंगूरी देवी के खिलाफ गोविंद नगर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी।