फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Mathura News: दहेज के लिए गर्भवती पत्नी को जिंदा जलाने पर पति को उम्रकैद

विज्ञापन
विज्ञापन
मथुरा। दहेज के लिए गर्भवती पत्नी को जिंदा जलाने वाले पति को एडीजे एफटीसी प्रथम (महिला विरुद्ध अपराध) विजय कुमार सिंह ने बृहस्पतिवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ देने पर विवाहिता के जेठ को 10 वर्ष और सास-ससुर को 7-7 वर्ष के कारावास तथा 20-20 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा से दंडित किया है।
विज्ञापन

भरतपुर के सेवर निवासी राजेंद्र कुमार ने अपनी बेटी ममता उर्फ हेमलता की शादी 1 दिसंबर 2019 को मगोर्रा के गांव लठाकुरी निवासी विजय के साथ की थी। शादी के बाद से ससुराल वाले ममता से अतिरिक्त दहेज की मांग करने लगे। 12 नवंबर 2020 को बेटी की ससुराल से उनके पास फोन आया कि ममता की तबीयत खराब है। पिता सहित अन्य लोगों ने गांव आकर देखा तो छत पर कमरे के बाहर ममता पूरी तरह जली हुई मृतावस्था में पड़ी मिली। पिता राजेंद्र ने पति विजय, जेठ गजाधर, ससुर रामकिशन और सास रामामूर्ति के खिलाफ मगोर्रा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। दर्ज प्राथमिकी में बताया कि जिस समय ममता को जिंदा जलाया वह 5-6 माह की गर्भवती थी।
पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। यहां से सभी को जेल भेज दिया। कुछ समय बाद उन्हें अदालत से जमानत मिल गई। मुकदमे की सुनवाई एडीजे एफटीसी प्रथम (महिला विरुद्ध अपराध) विजय कुमार सिंह की कोर्ट में हुई। बृहस्पतिवार को कोर्ट ने चारों को सजा सुनाई। निर्णय सुनाए जाने के बाद कोर्ट ने सभी के सजाई वारंट बना उन्हें जिला कारागार भेज दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें