मथुरा। गिरोह बनाकर लूटपाट और डकैती की वारदात करने वाले को एडीजे पंचम स्पेशल गैंगस्टर कोर्ट अरविंद कुमार यादव ने बृहस्पतिवार को 34 माह के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 8 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।
वृंदावन कोतवाली पुलिस ने गिरोह बना कर लूटपाट करने के आरोप में अलीगढ़ के इगलास स्थित गांव भगवान गढ़ी निवासी रिंकू छौंकर को गिरफ्तार किया था। विवेचना के बाद वृंदावन पुलिस ने रिंकू छौंकर के खिलाफ 9 अगस्त 2023 को गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए उसके खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। जेल से उसने कई बार जमानत के लिए अदालत में याचिका दायर की, लेकिन कोर्ट ने उसकी याचिका को खारिज कर दिया। एडीजीसी क्राइम शैलेंद्र कुमार गौतम की दलील, साक्ष्य और गवाहों के आधार पर कोर्ट ने बृहस्पतिवार को उसे सजा सुनाई।