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Mathura News: किशोरी से दुष्कर्म करने वाले को 20 साल की सजा

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मथुरा। एडीजे विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट संतोष कुमार त्रिपाठी की अदालत ने किशोरी के साथ दुष्कर्म करने वाले युवक को 20 साल कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 32 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
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5 जुलाई 2024 को बरसाना थाना क्षेत्र की रहने वाली किशोरी घर से स्कूल के लिए निकली थी। इसी दौरान वह गायब हो गई। परिजन ने किशोरी की कई जगह तलाश की, लेकिन कोई पता नहीं चला। इसके बाद परिजन को किसी ने सूचना दी कि पड़ोसी सांवरिया उर्फ प्रेम सिंह किशोरी को बाइक पर बैठाकर अपने साथ ले गया था। इसके बाद परिजन ने पड़ोसी के खिलाफ बरसाना थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई।

पुलिस ने किशोरी की तलाश कर परिजन को सौंप दिया और सांवरिया, राहुल व सूरज को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेजा था। पुलिस के अनुसार किशोरी के बयान दर्ज किए तो पता चला कि उसे भगा ले जाने में सांवरिया का सहयोग राजस्थान के अलवर थाना कठूमर के सुण्डिया निवासी राहुल और बरसाना थाना क्षेत्र में रहने वाले सूरज ने किया था।
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सोमवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने तमाम साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर सांवरिया को दोषी पाया और 20 साल कारावास की सजा सुनाई। राहुल को सहयोग करने पर तीन वर्ष का कारावास जबकि पुख्ता साक्ष्य व गवाह न मिलने पर सूरज को कोर्ट ने बरी कर दिया है।
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