मैनपुरी के थाना बेवर क्षेत्र के एक गांव में 13 साल पहले भांजी के साथ दुष्कर्म करने वाले मामा को अपर जिला जज षष्ठम/पॉक्सो एक्ट ने 10 साल की सजा सुनाई है। उस पर 20000 रुपया का जुर्माना भी लगाया गया है। साक्ष्य के अभाव में पीड़िता के फूफा और मौसेरे भाई को बरी कर दिया गया है।
हरदोई की रहने वाली एक किशोरी जिला फर्रुखाबाद के एक गांव में अपने माता पिता के साथ अपने मौसा के यहां एक शादी में शामिल होने के लिए 24 अप्रैल 2012 को आई थी। शादी के बाद जिद करके थाना बेवर क्षेत्र के एक गांव का रहने वाला किशोरी का सगा मामा संजीव तिवारी उसको अपने गांव ले गया।