मैनपुरी। थाना किशनी क्षेत्र में वर्ष 2017 में अनुसूचित जाति के प्रधानाचार्य को पीटने और जातिसूचक गालियां देने के मामले में सोमवार को स्पेशल जज एससीएसटी ने दोषी दो शिक्षकों को छह-छह माह कारावास की सजा सुनाई। 13 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया। पुलिस अभिरक्षा में दोनों को जेल भेजा गया। जनपद फतेहपुर के गांव सुजावलपुर निवासी अनुसूचित जाति के श्रीकृष्ण जाटव किशनी क्षेत्र के आदर्श विद्या मंदिर में प्रधानाचार्य के पद पर तैनात हैं। 19 जुलाई 2017 को विद्यालय में तैनात शिक्षक योगेंद्र सिंह यादव और बृजनंदन सिंह लोधी ने उन्हें जातिसूचक सूचक गालियां देते हुए अपमानित किया। उनकी पिटाई की थी। 21 जुलाई की सुबह जब पीड़ित थाने में शिकायत करने जा रहे थे तो उन्हें धमकी दी गई। जिसके बाद 22 जुलाई को प्रधानाचार्य ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी। विवेचक ने जांच करने के बाद चार्जशीट न्यायालय में पेश की थी। मुकदमे की सुनवाई स्पेशल जज एससीएसटी के न्यायालय में हुई। न्यायाधीश जयप्रकाश ने योगेंद्र सिंह यादव और बृजनंदन सिंह को एससीएसटी सहित अन्य धाराओं में दोषी पाए जाने पर छह-छह माह कारावास की सजा सुनाई।