मैनपुरी। जिला उद्यान विभाग ने कोल्ड स्टोर संचालकों के लिए जरूरी दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसमें कोल्ड स्टोरेज स्वामियों को बिना लाइसेंस के आलू भंडारण न करने, आलू भंडारण विवरण दर्ज करने व अन्य निर्देश जारी कर उनका पालन करने की हिदायत दी है।
जिला उद्यान अधिकारी श्याम सिंह ने बताया कि कोल्ड स्टोरेज में आलू भंडारण का कार्य शुरू हो चुका है। कोल्ड स्टोरेज संचालकों को नियमों का पालन करना जरूरी है वरना उनके ऊपर शीतगृह विनियमन अधिनियम 1976 की धारा-6 व 7 के अन्तर्गत नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। बिना लाइसेंस के कोई भी शीतगृह संचालित नहीं होगा। कोल्ड स्टोरेज स्वामी क्षमता के अनुसार ही आलू का भंडारण करें एवं पंजिका में प्रतिदिन अंकित करें। शीतगृहों पर आलू किसान अधिकार-पत्र का बोर्ड लगाएं, आलू कोल्ड स्टोरेज में पहुंचने पर 10 प्रतिशत बोरों की तुलाई कराकर कुल पैकेटों का औसत करके तकपट्टी में वजन अंकित करने के बाद चेंबर में रखें। इसके अलावा भवन एंव मशीनरी ब्रेकडाउन, आलू स्टॉक एवं फायर का बीमा कराकर पालिसी की प्रतियां 15 अप्रैल तक कार्यालय में उपलब्ध करा दें। शीतगृहों में आलू भंडारण 15 फरवरी से 30 नवम्बर तक निर्धारित है जिसे शीतगृह के मुख्य द्वारा एवं नोटिस बोर्ड पर लिखवाकर प्रदर्शित कराया जाए।