मैनपुरी। एसआईआर प्रक्रिया में जिन मतदाताओं की मैपिंग नहीं हो सकी, उनको एक और मौका दिया जाएगा। 2003 की मतदाता सूची से मैपिंग के लिए ऐसे मतदाताओं को नोटिस जारी होंगे। इसके बाद वे आधार कार्ड सहित कई अन्य दस्तावेज जमा करा कर अपनी मैपिंग करा सकेंगे। जनपद में 138516 ऐसे मतदाता हैं जिनका 2003 की मतदाता सूची से मिलान नहीं हो सका है। ऐसे मतदाताओं को प्रशासन की ओर से 31 दिसंबर से नोटिस जारी किए जाने का काम शुरू होगा। नोटिस जारी करने के बाद मतदाताओं को 21 फरवरी तक नोटिस का जवाब देना होगा। जिलाधिकारी अंजनी कुमार सिंह ने बताया कि जिन मतदाताओं की मैपिंग नहीं हुई है, उन्हें करीब 11 प्रकार के दस्तावेज में से कोई भी एक दस्तावेज उपलब्ध कराना होगा। मतदाता नोटिस के जवाब में दाखिल होने वाले दस्तावेज को स्वयं प्रमाणित करेंगे। दस्तावेज सही पाए जाने पर उनका नाम फिर में शामिल कर लिया जाएगा। अगर मतदाता नोटिस के बाद भी दस्तावेज नहीं देते हैं, तो उनका नाम सूची से हट जाएगा।
नोटिस के बाद ये दिखाने होंगे दस्तावेज
सक्षम राज्य प्राधिकारी की ओर से जारी स्थायी निवास प्रमाणपत्र या अन्य अधिकार प्रमाणपत्र।
तहसील से जारी ओबीसी, एससी, एसटी या कोई भी जाति प्रमाणपत्र, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर।
राज्य या स्थानीय प्राधिकारी से जारी परिवार रजिस्टर, सरकार से आवंटित भूमि या मकान का आवंटन पत्र।
केंद्र या राज्य या सार्वजनिक उपक्रम का कर्मचारी, पेंशनभोगी पहचानपत्र, पेंशन भुगतान आदेश।
1 जुलाई 1987 से पहले सरकार, बैंक, डाकघर से जारी पहचानपत्र, प्रमाणपत्र या अभिलेख ।
सक्षम अधिकारी की ओर से जारी जन्म प्रमाणपत्र, पासपोर्ट या 10वीं कक्षा का शैक्षिक प्रमाणपत्र।