मैनपुरी। किशोरी से बात करने से रोकने पर सिरफिरे ने उसके माता-पिता पर घर मेें घुसकर चाकुओं से हमला कर दिया था, जानलेवा हमले के छह वर्ष पुराने मामले में मंगलवार को पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार देते हुए पांच साल कारावास की सजा सुनाई, 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।
सदर कोतवाली क्षेत्र के एक मोहल्ला निवासी एक किशोरी ने वर्ष 2019 में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप लगाया था कि 30 अप्रैल 2019 की रात हैप्पी उनके घर में घुस आया, जब पिता ने इस तरह से घर में आने की वजह पूछी तो कहने लगा कि मैं तुम्हारी बेटी से प्यार करता हूं। तुम लोग मुझे उससे मिलने नहीं देते। विरोध करने पर चाकू से मां और पिता पर चाकू से कई वार किए थे। हमले में माता-पिता गंभीर रूप से घायल हो गए थे। मामला विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट जितेंद्र मिश्रा के न्यायालय में चल रहा था। मंगलवार को सुनवाई पूरी होने पर आरोपी को जानलेवा हमले का दोषी करार दिया गया। न्यायाधीश ने उसे पांच साल कारावास और 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।