मैनपुरी। थाना कोतवाली क्षेत्र के गांव धारऊ में दो साल पहले एक दुकानदार की गोली मारकर हत्या करने के मामले में अपर जिला जज प्रथम/रेप एंड पॉक्सो एक्ट चेतना चौहान ने अरविंद उर्फ लंबे को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने उस पर 30,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
घटना 31 अगस्त, 2023 की रात को हुई थी, जब गांव धारऊ निवासी दुकानदार दिनेशचंद्र अपनी दुकान पर बैठे थे। इसी दौरान गांव का ही रहने वाला अरविंद उर्फ लंबे दुकान पर आया और कुछ सामान खरीदा। जब दिनेशचंद्र ने रुपये मांगे, तो अरविंद ने गालियां देते हुए तमंचे से उन पर गोली चला दी। गोली लगने के बाद घायल दिनेशचंद्र को गंभीर हालत में सैफई भेजा गया, जहां उनकी मृत्यु हो गई। मृतक दिनेशचंद्र के पुत्र सुमित ने अरविंद उर्फ लंबे के खिलाफ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
पुलिस ने मामले की जांच के बाद चार्जशीट न्यायालय में प्रस्तुत की। अपर जिला जज प्रथम/रेप एंड पॉक्सो एक्ट चेतना चौहान के न्यायालय में हुई मुकदमे की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से वादी, विवेचक, चिकित्सक सहित नौ गवाहों ने गवाही दी। गवाही और साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने अरविंद उर्फ लंबे को दिनेशचंद्र की हत्या का दोषी पाया और उसको आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही, उस पर 30,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
अरविंद ने दिनेशचंद्र की हत्या के लिए तमंचे का इस्तेमाल किया था। पुलिस ने घटना के बाद तमंचा भी बरामद किया था। मुकदमे की सुनवाई के दौरान, अरविंद को अवैध तमंचा रखने का भी दोषी पाया गया।
इस आरोप में अपर जिला जज प्रथम/रेप एंड पॉक्सो एक्ट चेतना चौहान ने अरविंद उर्फ लंबे को तीन साल की सजा सुनाई है और उस पर 5,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।