मैनपुरी। बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष सौरभ यादव पर 11 जुलाई 2025 को दीवानी परिसर में हुए जानलेवा हमले के मामले में हाईकोर्ट ने एसपी से व्यक्तिगत रूप से शपथपत्र मांगा है। हाईकोर्ट में दायर की गई रिट पर न्यायमूर्ति जेजे मुनीर और तरुण सक्सेना की पीठ ने सुनवाई करने के बाद ये आदेश जारी किया है। मामले की अगली सुनवाई के लिए नौ अप्रैल की तारीख तय की गई है।
बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष पर 11 जुलाई को दीवानी में हुए हमले के बाद 13 जुलाई को घटना की रिपोर्ट कोतवाली में दर्ज कराई गई थी। पीड़ित का आरोप है कि इस मामले में पुलिस की ओर से सही तरीके से विवेचना नहीं की जा रही है। इसे लेकर पीड़ित की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई। याचिका की सुनवाई करने के बाद न्यायमूर्ति ने अभी तक इस संबंध में की गई कार्रवाई की प्रगति आख्या मांगी है। एसपी से व्यक्तिगत रूप से इस संबंध में शपथपत्र मांगा गया है। सीजेएम को आदेश दिया गया है कि उच्च न्यायालय के आदेश की प्रति 48 घंटे के अंदर पुलिस अधीक्षक और कोतवाली प्रभारी को तामील करा दें।