मैनपुरी। न्यायालय में मंगलवार को कुर्रा थाने में दर्ज गैंगस्टर के मामले में तीन आरोपियों पर दोषसिद्ध हो गया। न्यायाधीश ने तीनों दोषियों को दो-दो साल की सजा सुनाई। पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया। वर्ष 2023 में कुर्रा थाना पुलिस ने हत्या, लूट, चोरी आदि के मामलों में संलिप्त रामू उर्फ रामकुमार, सोनू जोशी और अनुज कुमार निवासी गांव कुरसंडा थाना किशनी के खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई की थी, विवेचन ने तीनों के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में पेश की थी। विवेचक ने न्यायालय में एकत्र किए साक्ष्य आदि पेश किए गए। मंगलवार को एडीजे 6 गैंगस्टर कोर्ट में तीनों गैंगस्टर पर दोषसिद्ध हो गया। इसके बाद न्यायाधीश ने रामू उर्फ राम कुमार, सोनू जोशी और अनुज कुमार को दो-दो साल कारावास की सजा सुनाई। पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया।