मैनपुरी। आबकारी विभाग में जमानत के तौर पर फर्जी एफडीआर जमा कर शराब के दो ठेके संचालित करने का मामला सामने आया है। आबकारी निरीक्षक के सत्यापन में ये तथ्य सामने आए। इसके बाद दोनों अनुज्ञापी के खिलाफ धोखाधड़ी की प्राथमिकी दर्ज कराई गई है।
आबकारी निरीक्षक अरविंद कुमार ने बताया कि वह आबकारी दुकानों से जमानत के तौर पर लगाई एफडीआर की जांच कर रहे थे। जांच में सामने आया कि देशी मदिरा दुकान आलीपुर पट्टी (संकिसा रोड) थाना भोगांव जिसके अनुज्ञापी सुरेंद्र सिंह निवासी निबोहरा जनपद आगरा हैं। उन्होंने वर्ष 2026-27 में बैंक ऑफ इंडिया शाखा कुरावली की 1.65 लाख रुपये की एफडीआर विभाग में जमानत के तौर पर जमा की है। वहीं देशी मदिरा दुकान सुल्तानगंज थाना भोगांव जिसकी अनुज्ञापी संगीता राठौर निवासी आलीपुर खेड़ा भोगांव ने जमानत के तौर पर बैंक ऑफ इंडिया शाखा कुरावली की 60 हजार रुपये की एफडीआर जमा की है वह संदिग्ध प्रतीत हुई।
15 जून को जब बैंक जाकर जानकारी की गई तो दोनों एफडीआर संबंधी कोई रिकाॅर्ड नहीं मिला। जांच में सामने आया कि अनुज्ञापी सुरेंद्र सिंह और संगीता राठौर ने फर्जीवाड़ा कर आबकारी विभाग को गुमराह करते हुए फर्जी एफडीआर जमानत में लगाई है। आबकारी निरीक्षक ने बताया कि दोनों अनुज्ञापी के खिलाफ धोखाधड़ी सहित अन्य धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कराई है। विभागीय कार्रवाई भी की जाएगी।