दिहुली नरसंहार में तीन आरोपी तीन दोषी करार
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मैनपुरी की डकैती कोर्ट ने दिहुली कांड मामले में तीन आरोपियों को हत्या के मामले में दोषी माना है। अदालत के निर्णय के बाद पीड़ित परिवारों में खुशी का माहौल है। लोगों ने कहा इस बार वो धूमधाम के साथ होली का त्योहार मनाएंगे। अब उन्हें आरोपियों को सजा का इंतजार है। देरी से निर्णय आने का भी पीड़ित परिवारों को रंज है।
जातीय संघर्ष के दौरान थाना जसराना क्षेत्र के गांव दिहुली में 8 नवंबर 1981 को राधे एवं संतोषा गैंग से जुडे डकैतों ने 24 लोगों की ताबड़तोड़ फायरिंग कर हत्या कर दी थी। हत्याकांड के आरोपी राधे एवं संतोषा के साथ अन्य लोगों की मौत हो चुकी है। मामले में तीन आरोपियों को मैनपुरी की डकैती कोर्ट ने दोषी करार दिया है। अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। अदालत का निर्णय आने के बाद दिहुली में मौजूद पीड़ित परिवारों में खुशी का माहौल है।
लोगों का कहना है कि अब वो शांति एवं सौहार्द के साथ धूमधाम के साथ होली का त्योहार मनाएंगे। पीड़ित परिवार के लोगों ने कहा हत्यारों को फांसी की सजा होनी चाहिए। कहा कि हत्याकांड आज भी उन्हें सोने नहीं देता है। बुधवार को बच्चों ने एक दूसरे का गुलाल लगाकर होली का त्योहार मनाया।
पुलिस के साथ पहुंचे सीओ जसराना, की लोगों से बात
मैनपुरी की डकैती अदालत द्वारा दिहुली कांड के तीन आरोपियों को हत्या के मामले में दोषी ठहराए जाने के दूसरे दिन गांव पुलिस पहुंची। भारी संख्या में पुलिस बल लेकर गांव में पहुंचे सीओ जसराना अमरीश कुमार सिंह ने दलित बस्ती के साथ आरोपियों के घर आसपास फ्लैग मार्च किया। इस दौरान ग्रामीणों से शांति एवं सौहार्द भरे माहौल में होली खेलने की अपील की। पीड़ित पक्ष के युवाओं, बजुर्गों एवं महिलाओं से बात कर किसी भी प्रकार का कटाक्ष नहीं करने को भी कहा। इस दौरान कहा कि अगर कोई आपको डराए या फिर सताए तो पुलिस को सूचना दें, तुरंत कार्रवाई होगी।
नहीं मिला कोई आदेश
मंगलवार को अदालत में रामपाल सिंह के पेश नहीं होने पर कोर्ट ने पुलिस को निर्देश देकर रामपाल सिंह को बुधवार को पेश करने का निर्देश दिया था। सीओ जसराना अमरीश कुमार सिंह ने कहा अदालत से उन्हें कोई निर्देश नहीं मिला है। वहीं मैनपुरी पुलिस द्वारा भी उनसे कोई संपर्क नहीं किया गया है। अगर मैनपुरी पुलिस द्वारा कोई संपर्क किया जाता है या फिर अदालत का कोई निर्देश प्राप्त होता है तो तुरंत कार्रवाई की जाएगी।