मैनपुरी। थाना एलाऊ क्षेत्र में पॉक्सो एक्ट के एक मामले में एकमात्र आरोपी की मौत हो गई। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अतिरिक्त रेप एंड पॉक्सो कोर्ट नंबर एक ने साक्ष्यों के आधार पर आरोपी के विरुद्ध चल रहे वाद केस को बंद करने का आदेश दिया। एलाऊ थाने में वर्ष 2021 में पवन कुमार के विरुद्ध पॉक्सो एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। प्राथमिकी दर्ज करने के बाद विवेचक ने जांच की साक्ष्य आदि संकलन करने के बाद न्यायालय में पेश किए थे। मुकदमा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अतिरिक्त रेप एंड पॉक्सो कोर्ट नंबर एक तालेवर सिंह की अदालत में चल रहा था। अदालती कार्यवाही के दौरान पवन कुमार की मृत्यु हो गई। जिसके बाद आरक्षी पंकज कुमार गवाह के रूप में अदालत में उपस्थित हुए। बयान में कहा कि जब वह आरोपी के पते पर तस्दीक के लिए गए, तो परिजन ने बताया कि पवन कुमार की मृत्यु हो चुकी है। परिजन ने मृत्यु प्रमाणपत्र और ग्राम प्रधान के लिखित प्रमाणपत्र के आधार पर पवन की मृत्यु 20 जुलाई 2025 को हो चुकी है। अदालत ने मौखिक और दस्तावेज साक्ष्यों के आधार पर माना कि आरोपी की मृत्यु हो चुकी है, जिसके बाद कानूनी प्रक्रिया के तहत वाद की कार्यवाही समाप्त की गई है।