मैनपुरी। दीवानी के 80 वकीलों को अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग प्रांतीय खंड ने नोटिस जारी किए हैं। इन वकीलों पर सरकारी जमीन पर कब्जा कर अवैध निर्माण करने का आरोप लगाया गया है। 15 दिन में निर्माण नहीं हटाने पर प्रशासन के साथ मिलकर निर्माण हटाने तथा उसमें आने वाला खर्चा संबंधित वकीलों से वसूलने की चेतावनी दी गई है। दीवानी परिसर से होकर एक सड़क जेल तक जाती है। इस सड़क के दोनों ओर लंबे समय से वकीलों के बस्ते बने हुए हैं। सड़क किनारे बस्ता बनाकर वकालत करने वाले 80 वकीलों को लोक निर्माण विभाग प्रांतीय खंड ने नोटिस जारी किए हैं। नोटिस में कहा गया है कि लोक निर्माण विभाग के स्वामित्व वाले जिला जेल फार्म रोड पर कब्जा कर निर्माण किया गया है। इस निर्माण को 15 दिन में खुद हटा लें। यदि निर्माण करने से पूर्व अनुमति या एनओसी ली गई हो तो 10 दिन में लोक निर्माण विभाग प्रांतीय खंड के कार्यालय में जमा करा दें। 15 दिन में निर्माण नहीं हटाने पर प्रशासन के साथ मिलकर निर्माण हटाने तथा निर्माण हटाने में आने वाला खर्चा संबंधित वकीलों से वसूलने की चेतावनी दी गई है। अधिशासी अभियंता एके अरुण ने बताया कि दीवानी में कुछ वकीलों ने लोक निर्माण विभाग की जमीन पर कब्जा कर निर्माण कर लिया है। ऐसे 80 वकीलों को नोटिस दिए गए हैं। 15 दिन में निर्माण नहीं हटाने पर प्रशासन के साथ मिलकर निर्माण हटाया जाएगा। निर्माण हटाने में आने वाला खर्चा संबंधित वकीलों से वसूला जाएगा।