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दुष्कर्म के मामले में 20 साल की सजा

Fri, 05 May 2017 11:29 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो, मैनपुरी
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कोर्ट - फोटो : Pintrest
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चार साल पहले किशोरी से दुष्कर्म के मामले में युवक को अपर जिला जज चतुर्थ की कोर्ट ने दोषी पाकर 20 साल की सजा सुनाई है। साथ ही 47 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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थाना दन्नाहार क्षेत्र के एक गांव निवासी एक किशोरी वर्ष 2014 में खेत में शौच के लिए गई थी। तभी गांव के सलीम ने अपने साथी के साथ उसेे दबोचकर उसके साथ दुष्कर्म किया। किशोरी के शोर मचाने पर सलीम और उसका साथी मौके से भाग गया। किशोरी के पिता ने थाने में रिपोर्ट दर्ज करा दी। पुलिस ने जांच में सलीम को दोषी पाकर उसके खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट भेज दी। उसके साथी का नाम निकाल दिया। मामले की सुनवाई अपर जिला जज चतुर्थ प्रदीप कुमार की कोर्ट में हुई। किशोरी ने घटना के समर्थन में कोर्ट में गवाही दी। गवाही के आधार पर सलीम को दुष्कर्म का दोषी पाया गया। सहायक शासकीय अधिवक्ता अशोक कुमार यादव ने सलीम को कड़ी सजा देने की दलील दी। अपर जिला जज ने सलीम को 20 साल तथा 47 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।

40 हजार पीड़िता को मिलेंगे
अपर जिला जज ने आदेश में लिखा है दुष्कर्म पीड़िता किशोरी को जुर्माने की धनराशि मेें से 40 हजार रुपया दिए जाएंगे। सात हजार रुपया राजकोष में जमा किए जाएंगे।
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जेल में रहकर लड़ा मुकदमा
दुष्कर्म के आरोपी सलीम को पुलिस ने घटना के बाद जेल भेजा था। उसकी किसी भी कोर्ट से जमानत मंजूर नहीं हुई। उसको पूरा मुकदमा जेल में रहकर ही लड़ना पड़ा। शुक्रवार को भी वह जेल ही निर्णय सुनने के लिए कोर्ट आया था। निर्णय सुनाए जाने के बाद उसको जेल भेज दिया गया।
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