मैनपुरी में अब ड्रोन उड़ाना आसान नहीं होगा। पुलिस अधीक्षक गणेश प्रसाद साहा ने ड्रोन नीति 2023 को सख्ती से लागू करने का फैसला किया है। इसका उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बिना अनुमति ड्रोन उड़ाने वालों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी।
पुलिस के अनुसार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ अराजक तत्वों द्वारा रात में ड्रोन उड़ाकर भ्रामक अफवाहें फैलाने की घटनाएं सामने आई हैं। ऐसी घटनाओं से कानून-व्यवस्था और जन-सुरक्षा को गंभीर खतरा हो सकता है। इसी को देखते हुए मैनपुरी पुलिस ने यह कदम उठाया है ताकि ऐसी किसी भी गतिविधि को रोका जा सके।
ड्रोन उड़ाने के लिए लेनी होगी अनुमति
एसपी गणेश प्रसाद साहा ने बताया कि ड्रोन नीति 2023 के तहत अब किसी भी व्यक्ति, संस्था या संगठन को ड्रोन उड़ाने से पहले स्थानीय थाने से लिखित अनुमति लेनी होगी। यह नियम सर्वेक्षण, धार्मिक या सामाजिक आयोजनों जैसे सभी प्रकार के कार्यों पर लागू होगा। बिना अनुमति के ड्रोन उड़ाने को नियमों का उल्लंघन माना जाएगा।
इस संबंध में सभी थानों में ग्राम सुरक्षा समितियों, ग्राम प्रधानों, व्यापार मंडलों और शिक्षण संस्थानों के साथ जागरूकता बैठकें आयोजित की जा रही हैं। इसके अलावा, पुलिस सोशल मीडिया पर भी कड़ी निगरानी रख रही है। किसी भी तरह की झूठी सूचना, वीडियो क्लिप या भ्रामक संदेश फैलाने वालों के खिलाफ केस दर्ज कर सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने आम जनता से भी अपील की है कि अगर उन्हें कहीं भी बिना अनुमति के ड्रोन उड़ता दिखे, तो उसकी सूचना तुरंत स्थानीय पुलिस या डायल 112 पर दें।