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पत्नी के हत्यारे को आजीवन कारावास

Thu, 05 Dec 2013 05:40 AM IST
Mainpuri
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मैनपुरी। पांच साल पहले पत्नी की जलाकर हत्या करने के आरोप में एक व्यक्ति को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। सजा के साथ उसे 20 हजार रुपये का जुर्माना भी भुगतना पड़ेगा। आरोपी के माता-पिता को साक्ष्य के अभाव में दोष मुक्त घोषित कर दिया गया।
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थाना दन्नाहार के सिरौलिया निवासी अवनीश कुमार मिश्रा उर्फ पिंटू की शादी वर्ष 1998 में संतोष कुमारी पुत्री महेश चंद्र शर्मा निवासी नगला हिम्मत थाना खैरगढ़ जिला फीरोजाबाद के साथ हुई थी। अवनीश के दो पुत्र और एक पुत्री है। 26 नवंबर 2008 को अपराह्न 3:30 बजे संतोष को मिट्टी का तेल डालकर जला दिया गया। जानकारी होने पर संतोष के बहनोई श्रीदयाल ने उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया। तत्कालीन नायब तहसीलदार रोहिताश्व कुमार ने संतोष कुमारी का मृत्यु पूर्व बयान दर्ज किया। संतोष ने पति अवनीश, ससुर रघुनंदन, सास शकुंतला, देवर अगम, गांव की ही एक महिला माया देवी और अवनीश के रिश्तेदार अशोक कुमार दीक्षित पर जलाने का आरोप लगाया था। गंभीर हालत देख डाक्टरों ने आगरा रेफर कर दिया था। संतोष की एक दिसंबर 2008 को आगरा में मौत हो गई। वहां एसडीएम आरपी कश्यप ने पंचायतनामा भरने के बाद पोस्टमार्टम कराया। चार दिसंबर को संतोष के भाई पंकज शर्मा ने पति, सास, ससुर, देवर, रिश्तेदार सहित माया के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा दी। पुलिस ने विवेचना में देवर अगम, रिश्तेदार अशोक और माया देवी को दोषी न पाकर जांच में नाम निकाल दिया। पति, सास, ससुर के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी। मामले का विचारण अपर जिला जज षष्टम बच्चू सिंह के न्यायालय में किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से वादी, विवेचक, चिकित्सक सहित अभियोजन के गवाहों ने घटना के समर्थन में गवाही दी। पत्रावली पर आए साक्ष्य और प्रमाणों के आधार पर अवनीश को पत्नी की हत्या का दोषी पाया गया। ससुर रघुनंदन और सास शकुंतला को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त घोषित कर दिया गया। सहायक शासकीय अधिवक्ता प्रेमचंद्र निगम ने कड़ी सजा देने की दलील दी। अपर जिला जज ने अवनीश को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उसे 20 हजार रुपये का जुर्माना भी भुगतना पड़ेगा। जुर्माने में से 10 हजार रुपये वादी को दिए जाएंगे।

अवैध संबंधों का करती थी विरोध
पुलिस विवेचना में खुलासा हुआ था कि अवनीश के गांव की ही एक महिला से अवैध संबंध थे। संतोष इसका विरोध करती थी। इसे लेकर अवनीश उसके साथ आए दिन मारपीट करता था। सुधार न होने पर संतोष ने मायके में भी शिकायत की थी। विवेचना में पाया गया कि अवैध संबंधों का विरोध करने पर ही संतोष की जलाकर हत्या की गई थी।
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