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45 प्रकार के श्रमिकों को मिलेगा योजनाओं का लाभ

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महोबा। असंगठित क्षेत्र के कर्मकारों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रदेश सरकार ने सामाजिक सुरक्षा बोर्ड का गठन किया है। बोर्ड ने पोर्टल भी लांच कर दिया है। इस पर पंजीकरण कराने वाले 45 प्रकार के श्रमिकों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाया जाएगा। श्रमिकों की मृत्यु होने पर परिजनों को दो लाख की सहायता दी जाएगी। दिव्यांग होने पर सरकारी खर्चे से इलाज होगा।
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उपश्रमायुक्त चित्रकूटधाम मंडल राजीव कुमार सिंह ने पत्र जारी कर बताया कि असंगठित क्षेत्र के कर्मकार जैसे धोबी, नाई, दर्जी, कुम्हार, रिक्शा चालक, ठेला चालक, फुटपाथ व्यापारी, रसोइया, टेंट में काम करने वाले, कुली, आटो चालक, फेरी लगाने वाले, हाकर, चरवाहा, सब्जी व फल विक्रेताओं और खेतिहर मजदूरों समेत 45 प्रकार के श्रमिकों के लिए योजना का लाभ दिलाने के लिए सामाजिक सुरक्षा बोर्ड का गठन किया गया है। इस पोर्टल पर कामगार आधार, मोबाइल नंबर, बैंक खाता संख्या, राशन कार्ड संख्या, नॉमिनी का आधार नंबर आदि सूचनाएं जनसेवा केंद्र अथवा श्रम विभाग के कार्यालय में संपर्क कर पंजीकरण करा सकते हैं। पंजीकृत कर्मकारों को सरकार की तरफ से संचालित योजनाओं का लाभ मिलेगा। पंजीकरण के बाद श्रमिक की मृत्यु होने पर परिजनों को दो लाख रुपये की सहायता और दिव्यांग होने पर दिव्यांगता के आधार पर धनराशि दी जाएगी। पंजीकृत श्रमिक अपना व अपने परिवार के सदस्यों का इलाज मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना से अस्पतालों में पांच लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज करा सकते हैं।
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