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Mahoba News: छिनैती के मामले में तीन को नौ-नौ माह की कैद

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महोबा। छिनैती के करीब 11 साल पुराने मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर प्रथम के विशेष न्यायाधीश ध्रुव राय ने फैसला सुनाया। आरोप सिद्ध होने पर तीन दोषियों को मुकेश, विजेंद्र व प्रेम सिंह कंजर को नौ-नौ माह के कारावास की सजा सुनाई गई। साथ ही दो-दो हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया।
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शहर कोतवाली के बिलवई गांव निवासी सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य हरिकुशन विश्वकर्मा ने पुलिस को तहरीर दी थी। बताया था कि 12 अगस्त 2015 को महोबा आए थे। उन्होंने इलाहाबाद बैंक शाखा से 80 हजार रुपये निकाले। रुपयों को हैंड बैग में रखकर वह ऑटो से ऊदल चौक पहुंचे जहां से सब्जी खरीदने के बाद वह ऑटो से बिलवई तिराहा पहुंचे। सड़क पार करते समय दो अपाचे बाइकों से आए युवकों ने हैंड बैग छीन लिया और झलकारीबाई तिराहा की ओर भाग निकले थे। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच की। जांच में मुकेश, विजेंद्र व प्रेम सिंह कंजर निवासी कंचनपुरा, चंदला, मध्यप्रदेश के नाम सामने आए थे। पुलिस ने विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया।
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