महोबा। विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान के तहत कराए गए सर्वे के बाद अनंतिम सूची का प्रकाशन छह जनवरी को होगा। एक माह तक दावे-आपत्तियां ली जाएंगी और इसके बाद छह मार्च को अंतिम सूची प्रकाशित होगी।
जिले की दोनों विधानसभाओं की मतदाता सूची में कुल छह लाख 86 हजार 959 मतदाताओं के नामों का सर्वे किया गया। इसमें 14 हजार 936 मतदाताओं के नाम मृतक, 35 हजार 447 स्थानांतरित, 4910 डुप्लीकेट और 29 हजार 952 मतदाता अनट्रेसेबल या लापता पाए गए। इस तरह से 85 हजार 471 मतदाताओं के नाम सूची से बाहर कर दिए गए हैं। वहीं जिले के 35,166 मतदाताओं की मैपिंग पूरी नहीं हो सकी है। ये सभी लोग वर्ष 2003 की मतदाता सूची में अपने परिजनों के नाम संबंधी ब्यौरा देने में असमर्थ रहे हैं। इन सभी को नोटिस भेजे जाएंगे। जो 12 विकल्पों में से किसी एक को देकर अपने नाम सूची में दर्ज करा सकेंगे। बचे 6,01,490 मतदाताओं की मैपिंग पूरी कर ली गई है। इन मतदाताओं के 2003 की सूची के आधार पर पते, पहचान और अन्य विवरणों का भौतिक सत्यापन सफलतापूर्वक किया गया।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी कुंवर पंकज ने बताया कि मतदाता सूची का अनंतिम संस्करण जारी करने के लिए निर्वाचन आयोग से नया कार्यक्रम जारी किया है। इसके तहत अनंतिम मतदाता सूची के प्रारूप का प्रकाशन छह जनवरी को किया जाएगा। छह जनवरी से ही दावे एवं आपत्तियां दाखिल करने की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी, जो छह फरवरी तक चलेगी। इस दौरान अनपैप्ड श्रेणी के मतदाताओं को नोटिस जारी कर उनकी सुनवाई, सत्यापन, गणना प्रपत्रों पर निर्णय और दावों व आपत्तियों को निपटाने की प्रक्रिया भी चलेगी। इस प्रक्रिया की अंतिम तिथि 27 फरवरी तक रखी गई है। प्रारूप के अंतिम प्रकाशन के लिए आयोग की अनुमति प्राप्त करने की तिथि तीन मार्च है। छह मार्च को मतदाता सूची के अंतिम प्रारूप का प्रकाशन होगा।
01 अक्तूबर 2026 काे हो रहे हैं 18 वर्ष के तो भी भरें फार्म-6
महोबा। उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि एक जनवरी को 18 वर्ष की उम्र पूरी कर रहे युवा प्रपत्र-6 भरकर अपना नाम इस सूची में जुड़वा सकते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि 01 अप्रैल, 01 जुलाई और 01 अक्टूबर को भी जिन युवाओं की उम्र 18 वर्ष पूरी हो रही है, वे सभी लोग भी फार्म-6 भरकर बीएलओ को जमा कर सकते हैं। आगामी समय में नियमों के अनुसार उनके नाम भी मतदाता सूचियों में जोड़ दिए जाएंगे। इसके साथ ही मतदाता अपने नाम में संशोधन, पता बदलने, डुप्लीकेट वोटर कार्ड के लिए आवेदन आदि बीएलओ से मिलकर कर सकते हैं। यह प्रक्रिया ऑनलाइन भी पूरी की जा सकती है।
इन 12 विकल्पों से सूची में नाम दर्ज करा सकेंगे मतदाता
-केंद्र या राज्य कर्मचारी को जारी किया गया पहचान पत्र या पेंशन भुगतान आदेश।
-एक जुलाई 1987 से पहले जारी कोई भी सरकार, बैंक, स्थानीय प्राधिकरण, एलआईसी या सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा जारी पहचान पत्र या अभिलेख।
-सक्षम प्राधिकारी की ओर से जारी जन्मप्रमाण पत्र।
-पासपोर्ट।
-मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से जारी मैट्रिकुलेशन या शैक्षिक प्रमाण पत्र।
-सक्षम राज्य प्राधिकारी से जारी स्थायी निवास प्रमाण पत्र।
-वन अधिकार प्रमाण पत्र।
-सक्षम प्राधिकारी से जारी ओबीसी, एससी, एसटी या कोई भी जाति का प्रमाण पत्र।
-राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (जहां भी हो)।
-राज्य या स्थानीय प्राधिकारियों से तैयार किया गया परिवार रजिस्टर।
-सरकार द्वारा जारी कोई भी भूमि या मकान आवंटन प्रमाण पत्र।
-आधार कार्ड (आयोग से जारी निर्देश लागू होंगे)।