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महिला से दुष्कर्म के मामले में अभियुक्त को आजीवन कारावास

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महोबा। अपर जिला सत्र न्यायाधीश द्वितीय की अदालत में चल रहे 12 वर्ष पुराने दुष्कर्म के मामले में न्यायाधीश संतोष मौर्या ने फैसला सुनाया। साक्ष्यों एवं गवाहों के आधार पर आरोप सिद्ध हो जाने पर अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। साथ ही, 30 हजार रुपये का जुर्माना ठोंका। जुर्माना अदा न करने पर दो माह की अतिरिक्त सजा का प्रावधान है।
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कोतवाली कुलपहाड़ के रिकवाहा गांव में वन विभाग द्वारा 19 सितंबर 2008 को वन क्षेत्र में पौधरोपण कराया जा रहा था। वहां महिला व पुरुष श्रमिकों को लगाया गया था। पौधरोपित होने के बाद श्रमिक अपने-अपने घर चले गए, जबकि एक महिला श्रमिक को वन विभाग के वॉचर अरुण मिश्रा ने रोक लिया था। महिला के साथ दुष्कर्म किया और किसी से कुछ बताने पर जान से मारने की धमकी दी। पीड़िता ने घर पहुंच पूरी घटना बताई। तब पति ने 23 सितंबर 2008 को कोतवाली कुलपहाड़ में आरोपी अरुण मिश्रा के खिलाफ दुष्कर्म व धमकी का मामला दर्ज कराया था। अपर जिला सत्र न्यायाधीश द्वितीय संतोष मौर्या की अदालत में चल रहे इस मुकदमे में दोनों पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुनाया। विशेष लोक अभियोजक एससीएसटी एक्ट प्रमोद पॉलीवाल ने बताया कि दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।
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