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पुलिस पर जानलेवा हमले पर साढ़े तीन साल की सजा

Tue, 02 Jun 2015 11:10 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो महोबा
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 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विजय शंकर उपाध्याय ने पुलिस पर जानलेवा हमला करने के मामले में आरोपी को साढ़े तीन साल की सजा सुनाई। अदालत ने आरोपी को पुलिस हिरासत में लेकर जेल भेज दिया है।
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दो  मई 2006 को थाना पनवाड़ी के ग्राम रिछा की पहाड़ी पर कुछ बदमाशों के लूट के इरादे से बैठे होने की पुलिस को सूचना मिली थी। जिस पर तत्कालीन थानाध्यक्ष एमपी वर्मा पुलिस बल के साथ रिछा पहाड़िया पर जा धमके । पुलिस टीम को देखते ही बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी। जिससे पुलिस टीम बाल-बाल बच गई। बदमाशों ने पुलिस टीम को दौड़ा लिया। बाद में पुलिस ने दो बदमाशों को दबोच लिया। दोनों बदमाशों की चार्जसीट अदालत में दाखिल कर दी गई थी।
न्यायाधीश ने मंगलवार को दोनों पक्षों के गवाह एवं बहस सुनने के बाद हन्नू उर्फ हरनारायण निवासी इटकौर राठ को साढ़े तीन साल की सजा और दो हजार रुपये का जुर्माना ठोंका। डकैती प्रभावित क्षेत्र में आपराधिक घटना को अंजाम देने के मामले में भी अदालत ने साढ़े तीन साल की सजा और दो हजार रुपये का जुर्माना ठोंका। जुर्माना अदा न करने पर एक एक माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। जबकि अदालत ने उसके साथी अल्ली निवासी चिकनर राठ को पूर्व मे सजा सुना दी गई थी। दोनों सजाए साथ चलेंगी। इस मुकदमे की पैरवी सरकार पक्ष की ओर से शासकीय अधिवक्ता प्रमोद पालीवाल ने की। अदालत ने आरोपी को पुलिस हिरासत में जेल भेज दिया गया।
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