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चार इंच ब्लास्टिंग पाए जाने पर 10 लाख पेनाल्टी

Mon, 30 Jan 2017 12:25 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो कबरई महोबा।
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कबरई महोबा।
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खनिज अधिकारी वी.पी यादव ने कहा कि दिन में तीन घंटे से ज्यादा ब्लास्टिंग पाए जाने पर पट्टा निरस्त कर दिया जाएगा। साथ ही पट्टाधारक पर एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। चार इंच ब्लास्टिंग करते पाए जाने पर 10 लाख रुपये की पेनाल्टी लगाई जाएगी।
खनिज अधिकरी क्रेशर यूनियन कार्यालय में आयोजित क्रेशर संचालकों और पट्टा धारकों की बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि दिन में 12 से तीन बजे तक ही ब्लास्टिंग होनी चाहिए। इसके बाद ब्लास्टिंग पाई गई तो एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि शाम छह बजे से रात 10 बजे तक एक भी क्रेशर नहीं चलेंगे। पर्यावरण प्रदूषण को साफ सुथरा रखने के लिए शाम छह बजे से रात 10 बजे तक क्रेशरों के संचालन पर रोक लगा दी गई है। इसके बाद भी कोई क्रेशर चलती पाई गई तो पांच लाख रुपये की पेनाल्टी की जाएगी।
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  उन्होंने कहा कि ब्लास्टिंग समय सुरक्षा मानकों का ध्यान जरूरी है। खनन की अनुमति तब मिलेगी जब इस आशय का क्रेशर संचालक और पहाड़ पट्टा धारक शपथ पत्र देगा। तभी पहाड़ों का कार्य चालू हो सकेगा। उन्होंने कहा के सर्वेयरों से पहाड़ों और क्रेशरों का औचक निरीक्षण कराया जाएगा। इसके बाद उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। बैठक में क्रेशर यूनियन के अध्यक्ष राघवेंद्र सिंह, उपाध्यक्ष रघुराज सिंह, महामंत्री बशीम अहमद, चौधरी छत्रपाल यादव सहित तमाम क्रेशर व्यापारी मौजूद रहे।
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