कबरई (महोबा)। बिना पंजीयन संचालित निजी क्लीनिक, पैथालॉजी और मेडिकल स्टोर संचालकों पर आखिरकार स्वास्थ्य विभाग का चाबुक चल ही गया। अमर उजाला में खबर प्रकाशित होने के बाद हरकत में आए जिम्मेदारों ने 21 स्वास्थ्य संस्थाओं को नोटिस जारी किया है। सही जवाब न मिलने पर इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट के तहत कार्रवाई होगी।
कस्बा कबरई व आसपास के क्षेत्र में लंबे समय से बिना पंजीयन निजी क्लीनिकों का संचालन किया जा रहा है। यह मुद्दा अमर उजाला ने प्रमुखता से उठाया। दो दिसंबर के अंक में कबरई में बिना पंजीयन चल रहे अस्पताल व पैथालॉजी शीर्षक से खबर प्रकाशित की थी। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी सचेत हुए और अवैध रूप से संचालित 15 निजी डॉक्टरों, चार पैथोलॉजी व दो मेडिकल स्टोर संचालकों को नोटिस जारी किए।
सहायक शोध अधिकारी सुमित कुमार ने बताया कि लगातार मिल रही शिकायतों के आधार पर सीएमओ डॉ. आशाराम के निर्देश पर जांच अभियान चलाया गया। इस दौरान ऐलोपैथी, होम्योपैथी, आयुष और यूनानी पद्धतियों से इलाज करने वाले संस्थाओं की जांच कर पंजीयन न मिलने पर नोटिस दिए गए। जिनकी सूची भी मुख्यालय भेजी गई है।