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बिना परमीशन के किराना दुकान खोलने पर होगी कार्रवाई- एसडीएम

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कुलपहाड़ (महोबा)। लॉकडाउन का पालन कराने और नई गाइडलाइन के अनुसार दुकानें खोलने को लेकर रविवार को एसडीएम व सीओ ने कोतवाली परिसर में व्यापारियों के साथ बैठक की। इस दौरान व्यापारियों को कोविड नियमों के तहत निर्धारित समय सीमा में ही किराना की दुकानों के खोलने के निर्देश दिए गए। एसडीएम ने कहा कि निर्धारित समय के अलावा बिना अनुमति किराना की दुकान खोलने पर कार्रवाई की जाएगी।
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बैठक में एसडीएम सुथान अब्दुल्लाह ने कहा कि किराना की दुकानें सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक कोरोना गाइडलाइन के अनुसार खोली जाएगी। थोक सब्जी विक्रेता व दूध-डेयरी संचालक सुबह 7 बजे से 11 बजे तक दुकानें खोलेंगे। इसके अलावा अन्य सामग्री की दुकानें नहीं खोली जाएगी। यदि कोई दुकानदार बिना अनुमति दुकानें खोलेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
सीओ तेज बहादुर सिंह ने व्यापारियों से कहा कि सामान लेने आने वाले ग्राहकों को बिना मास्क के कोई भी सामग्री न दी जाए। दुकानदार स्वीकृत पास दुकानों के बाहर चस्पा करें। ताकि चेकिंग के दौरान दिक्कत न हो। बैठक में तहसीलदार (राजस्व) कृष्णराज सिंह, तहसीलदार (न्यायिक) सुबोधमणि शर्मा, नायब तहसीलदार राधेश्याम गौड़, कोतवाली प्रभारी रविंद्र तिवारी, जैतपुर चौकी प्रभारी अनिल सिंह, निर्दोष कुमार, अमित प्रताप सिंह, रामराजा सिंह, सुरेंद्र अग्रवाल, शेख मुन्ना आदि मौजूद रहे।
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