महोबा। घर में घुसकर बालिका से छेड़खानी के करने के साढ़े तीन साल पुराने मामले में विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो अधिनियम/अपर सत्र न्यायाधीश संदीप चौहान ने फैसला सुनाया। आरोप सिद्ध होने पर दोषी रविंद्र लोधी को पांच वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 12 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।
थाना महोबकंठ के एक गांव निवासी युवक ने पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि 14 फरवरी 2023 की शाम उसकी 12 वर्षीय बेटी घर पर अकेली थी। परिजन काम से बाहर गए थे। इसी दाैरान मौका पाकर गांव का रविंद्र लोधी उसके घर में घुस आया और बेटी से जबरन छेड़खानी करने लगा। बेटी ने शोर-शराबा मचाते हुए विरोध किया तो आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गया। जब वह पत्नी के साथ घर पहुंचा तो बेटी ने पूरी घटना बताई। तब पिता ने थाने में तहरीर देकर प्राथमिकी दर्ज कराई। पुलिस ने मामले की विवेचना करने के बाद आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किए। न्यायालय ने मामले की सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया।