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एक वर्ष से अधिक पुराने मामलों का तीन माह में कराएं निस्तारण- डीएम

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बैठक में निर्देश देते जिलाधिकारी - फोटो : MAHOBA
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महोबा। डीएम ने कहा कि एक वर्ष से अधिक पुराने मुकदमों का तीन माह के अंदर निस्तारण कराया जाए। जिससे दोषियों को सजा और पीड़ितों को न्याय मिल सके।
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जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार की अध्यक्षता में अभियोजन व कानून-व्यवस्था की बैठक कलक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई। इसमें डीएम ने लोक अभियोजकों से गैंगस्टर, पॉक्सो एक्ट, अनुसूचित जाति जनजाति, महिला अपराध अधिनियम, डीएनए टेस्ट समेत सभी कानूनों के वादों के निस्तारण व लंबित मामलों की समीक्षा की। उन्होंने महिला अपराध अधिनियम के तहत छह माह से अधिक समय वाले मामलों की डीएनए रिपोर्ट न आने पर उनकी सूची संबंधित अभियोजक से प्रस्तुत करने को कहा। डीएम ने सम्मन वारंट समेत अन्य मामलों का त्वरित निस्तारण करने के निर्देश दिए। बैठक में जेलर भोलानाथ मिश्र ने बताया कि बिलबई मार्ग पर जेल के लिए चिह्नित भूमि से चोरी छिपे मिट्टी का खनन किया जा रहा है। इस पर डीएम ने जिला खनिज अधिकारी शैलेंद्र कुमार को तत्काल दबिश देकर खनन माफिया को जेल भेजने के निर्देश दिए।
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बैठक में पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार श्रीवास्तव, अपर एसपी आरके गौतम, एसडीएम राजेश यादव, सीओ सदर रामप्रवेश राय, जिला प्रोबेशन अधिकारी सुधीर त्यागी के अलावा लोक अभियोजक मौजूद रहे।
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