महोबा। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के तत्वावधान में शुक्रवार को कस्बा कबरई स्थित एक गेस्ट हाउस में पंजीकरण शिविर का आयोजन किया गया। इसमें 25 खाद्य कारोबारियों ने खाद्य प्रतिष्ठान का रजिस्ट्रेशन कराया। इस मौके पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी सनोज कुमार ने खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता व स्वच्छता के प्रति कारोबारियों को जागरुक किया। अभिहित अधिकारी जतिन सिंह ने बताया कि खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत बिना लाइसेंस खाद्य कारोबार करने पर छह माह की सजा और पांच लाख रुपये का जुर्माने का प्रावधान है। (संवाद)