कबरई (महोबा)। कस्बा कबरई के क्रशर कारोबारी इंद्रकांत त्रिपाठी मौत के मामले में जेल में निरुद्घ आरोपी दरोगा देवेंद्र शुक्ला, सिपाही अरुण यादव, व्यापारी सुरेश सोनी और ब्रह्मदत्त की जमानत याचिका पर सोमवार को उच्च न्यायालय इलाहाबाद में सुनवाई होगी।
कारोबारी इंद्रकांत त्रिपाठी ने सात सितंबर 2020 को तत्कालीन एसपी मणिलाल पाटीदार पर छह लाख रुपये रिश्वत मांगने का आरोप लगाते हुए सोशल मीडिया में वीडियो वायरल हुआ था। आठ सितंबर को उनके गले में गोली लगी थी और 13 सितंबर को मौत हो गई थी। एसआईटी की जांच में तत्कालीन एसपी, थानाध्यक्ष कबरई समेत पांच लोग आत्महत्या के लिए उकसाने और भ्रष्टाचार के दोषी पाए गए थे। पांचों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था
। चार आरोपी दो साल से जेल में है जबकि एक लाख के इनामी आईपीएस मणिलाल पाटीदार ने 15 अक्तूबर को लखनऊ की कोर्ट में आत्मसमर्पण किया था।
पीड़ित पक्ष के अधिवक्ता चंद्रप्रकाश तिवारी ने बताया कि दरोगा, सिपाही व दोनों व्यापारियों की जमानत याचिका पर 25 नवंबर को सुनवाई नहीं हो सकी थी। अब पांच दिसंबर को सुनवाई होनी है।