महोबा। एसआईआर की प्रक्रिया के तहत जारी होने वाले नोटिस की सुनवाई के लिए अब लोगों को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना अनिवार्य नहीं है। परिवार के किसी एक व्यक्ति से दस्तावेज भेजकर सुनवाई प्रक्रिया में शामिल होने की व्यवस्था दी गई है।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी कुंवर पंकज ने बताया कि निर्वाचन आयोग की ओर से जारी कार्यक्रम के अनुसार नो मैपिंग के अंतर्गत चिन्हित मतदाताओं को नोटिस जारी किए जा रहे हैं। नोटिसों की सुनवाई 27 फरवरी तक की जानी है। मतदाताओं को होने वाली असुविधा को कम करते हुए सुनवाई प्रक्रिया में उन मतदाताओं को निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों, सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने से छूट दी गई है। यदि किसी कारणवश मतदाता सुनवाई में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं तो ऐसे में वह अपनी ओर से किसी व्यक्ति को सुनवाई के लिए लिखित रूप में हस्ताक्षर करके या अंगूठे का निशान लगाकर अधिकृत कर सकता है। इसके बाद संबंधित व्यक्ति सुनवाई में मतदाता का प्रतिनिधित्व किया जा सकेगा।