महोबा। बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत जिला प्रोबेशन कार्यालय की ओर से मंगलवार को रैली निकाली गई। इस दौरान बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन में जागरुकता कार्यक्रम हुए। साथ ही लोगों को बाल विवाह न करने की शपथ दिलाई गई।
जिला प्रोबेशन अधिकारी हर्षवर्धन नायक के निर्देश पर जागरुकता कार्यक्रम आयोजित हुए। जिसमें बताया कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के तहत लड़की की शादी की आयु 18 वर्ष और लड़के की शादी की आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। इससे कम उम्र में शादी होती है तो वह बाल विवाह की श्रेणी में आता है। इस अधिनियम का उल्लंघन करने पर दो साल तक की कैद व एक लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है। बाल विवाह से लड़कियों के स्वास्थ्य, शिक्षा और भविष्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इससे उनका शारीरिक व मानसिक विकास बाधित होता है। इस मौके पर सीओ तेज प्रकाश सिंह, बाल संरक्षण अधिकारी संगीता राजपूत, श्याम बाबू विश्वकर्मा, ओम प्रकाश, मनोज कुमारी, अनीस राजा अंसारी, भुजबल आदि मौजूद रहे।