फोटो09एचएएमपी 18- सुमेरपुर गल्ला मंडी में खरीद केंद्र में गेहूं की तौल करते पल्लेदार।सूत्र संवा
भरुआ सुमेरपुर (हमीरपुर)। अब किसानों को गेहूं बेचने के लिए फार्मर रजिस्ट्री (किसान पहचान पत्र) अनिवार्य रूप से लाना होगा। इसके बिना वह उपज नहीं बेच सकेंगे। वहीं प्रशासन बारदाने की समस्या के समाधान के लिए प्रयासरत है। गुरुवार को विपणन शाखा के दोनों केंद्रों पर 10 गांठ बोरी उपलब्ध कराई गई।
शासन ने गेहूं विक्रय के लिए किसान पहचान पत्र (फार्मर रजिस्ट्री) को अनिवार्य कर दिया है। विपणन शाखा के प्रभारी रणजीत सिंह ने बताया कि अब सभी किसानों को फार्मर रजिस्ट्री लाना जरूरी है। उन्होंने बताया कि प्रथम केंद्र पर 300 तथा द्वितीय केंद्र पर 250 किसानों ने गुरुवार तक पंजीकरण कराया है। उन्होंने यह भी बताया कि प्रथम केंद्र पर अब तक 392 क्विंटल और द्वितीय केंद्र पर 578 क्विंटल गेहूं की खरीद हो चुकी है। केंद्र प्रभारियों के अनुसार बारदाने की समस्या धीरे-धीरे समाप्त हो रही है। गुरुवार को दोनों केंद्रों के लिए 10 गांठ बोरे मिले हैं। पूर्ति विभाग राशन विक्रेताओं से जूट के बोरे जुटाने की प्रक्रिया भी शुरू कर चुका है। गुरुवार को 600 बोरियां उपलब्ध कराई गईं।