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क्रशर मालिक व दो ट्रक चालकों समेत पांच पर एफआईआर

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कबरई (महोबा)। डीएम सत्येंद्र कुमार के निर्देश पर अवैध खनिज परिवहन के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। डीएम के निर्देश पर बुधवार रात खनिज टीम ने पत्थर मंडी कबरई में वाहनों की जांच की। दो ट्रक फर्जी रायल्टी के साथ पकड़े गए। डीएम के आदेश पर थाना कबरई में क्रशर संचालक, दो ट्रक चालकों व उनके मालिकों के खिलाफ धोखाधड़ी समेत खनिज विकास विनिमय अधिनियम के तहत रिपोर्ट दर्ज की गई है।
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डीएम के निर्देश पर खनिज सचल दल ने पत्थर मंडी कबरई में अवैध परिवहन व ओवरलोडिंग के खिलाफ अभियान चलाया। मध्यप्रदेश के छतरपुर जिले के प्रकाश बम्हौरी गांव में स्थापित क्रशर प्लांट से दो ट्रक गिट्टी लादकर आते मिले। दोनों ट्रकों को बांदा रोड स्थित खनिज संग्रह केंद्र में चेक किया गया। दोनों ट्रकों की रायल्टी फर्जी पाई गई। बोल्डर के नाम पर ऑनलाइन रायल्टी जनरेट कर उसे एडिट किया गया और गिट्टी की रायल्टी बना दी। टीम ने दोनों ट्रकों को खड़ा कराते हुए उच्चाधिकारियों को सूचना दी।
जिला खनिज अधिकारी शैलेंद्र सिंह ने बताया कि एमपी में बोल्डर की रायल्टी 50 रुपये और गिट्टी की रायल्टी की दर 120 रुपये घनमीटर है। क्रशर मालिक ने एमपी के खनिज पोर्टल से बोल्डर की रायल्टी जनरेट कर उसे एडिट किया और गिट्टी लिख लिया। दोनों ट्रक अवैध परिवहन करते पकड़े गए। जिला खनिज अधिकारी की तहरीर पर थाना कबरई में आरके ग्रिट उद्योग के मालिक, दो ट्रक चालकों घनश्याम व अशोक निवासी सिद्धार्थनगर और दोनों ट्रकों के मालिक नाम, पता अज्ञात के खिलाफ धोखाधड़ी, खनिज अधिनियम, आईटी एक्ट समेत विभिन्न धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर गई है। थानाध्यक्ष दीपक पांडेय ने बताया कि जांच कराई जा रही है।
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