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बिना मानकों के संचालित प्लांटों पर होगी कार्रवाई

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कबरई (महोबा)। बिना पर्यावरण प्रदूषण एनओसी के चल रहे स्टोन क्रशरों पर एनजीटी ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। सोमवार को ऐसे मामलों की सुनवाई कर एनजीटी ने कबरई क्रशर मंडी के सभी 283 क्रशर प्लांटो की स्टेटस रिपोर्ट मांगी है ताकि बिना मानकों के संचालित प्लांटों पर कार्रवाई आदेश जारी हो सके। एनजीटी के आदेश से बिना एनओसी प्लांट चलाने वाले क्रशर मालिकों में हड़कंप मच गया।
पूरे प्रदेश को स्टोन ग्रिट की आपूर्ति करने वाली कबरई क्रशर मंडी में कई प्लांट बिना पर्यावरण प्रदूषण की एनओसी के चल रहे हैं। जिससे धूल प्रदूषण कानपुर-सागर नेशनल हाईवे और झांसी-मिर्जापुर नेशनल हाईवे में अधिक होता है। जिसकी शिकायत पर्यावरण सुरक्षा समिति ने एनजीटी में वाद संख्या 154/2018 दाखिल कर ऐसे प्लांटो पर सख्त कार्रवाई की मांग की थी। एनजीटी कोर्ट की डिवीजन बेंच ने मामले की नियमित सुनवाई करते हुए 25 मार्च को महोबा के 283 स्टोन क्रशर प्लांटो के संचालन से संबंधित यूपी प्रदूषण बोर्ड से कार्रवाई रिपोर्ट का स्टेटस 15 अप्रैल को तलब किया है। एनजीटी की दो जजों की खंडपीठ ने सुनवाई के बाद पारित आदेश में प्रदूषण बोर्ड से कहा कि कब-कब बिना एनओसी चल रहे क्रशर प्लांटों को शोकॉज नोटिस जारी किए गए। अभी तक क्या कार्रवाई की गई। 283 प्लांटो के सापेक्ष कुल कितने को एनओसी दी गई है।
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कबरई क्रशर मंडी में दर्जनों क्रशर प्लांट पिछले तीन माह पहले बिना कंसर्न एनओसी के चलते पाए गए थे। जिनके खिलाफ कार्रवाई के आदेश जांच के बाद जारी हुए थे। इसी मामले को कुछ लोग एनजीटी ले गए। जहां सुनवाई चल रही है 15 अप्रैल को यूपी प्रदूषण बोर्ड की स्टेटस रिपोर्ट के बाद फाइनल सुनवाई पर ऐसे प्लांटो पर कार्रवाई हो सकेगी। जिससे पूरी क्रेशर मंडी में हड़कंप मचा हुआ है। वही प्रदूषण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी विजय मिश्रा का कहना है कि वे झांसी में बैठक में है। कहा कि प्लांटो को बिना एनओसी चलते पाए जाने पर तीन माह पहले कार्रवाई आदेश जारी हुए थे। वे फाइल देखकर ही सही जानकारी दे पाएंगे कि कितने ऐसे प्लांट एनजीटी की कार्रवाई की जद में आ रहे है।
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एनजीटी ने चारों जिलों की मांगी स्टेटस रिपोर्ट
कबरई । एनजीटी ने सोमवार को सुनवाई के बाद आइटम नंबर 6 केश नंबर 154/2018 में बांदा के 21, चित्रकूट के 71 हमीरपुर के 5 संचालित स्टोन क्रेशरों की स्टेटस रिपोर्ट महोबा के 283 स्टोन क्रेशरों के साथ मांगी है। 15 अप्रैल को सुनवाई के बाद कार्रवाई हो सकेगी।
बिना मानकों के संचालित प्लांटों पर होगी कार्रवाई
-प्रदूषण बोर्ड 15 अप्रैल को दाखिल कर स्टेटस रिपोर्ट क्रशर मंडी में हड़कंप
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