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पास्को एक्ट के तहत आरोपी को तीन साल की सजा

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महोबा। अपर जिला सत्र न्यायाधीश रामकिशोर शुक्ला ने घर में घुसकर किशोरी से छेड़खानी के मामले में आरोपी को तीन साल की सजा सुनाई। साथ ही आठ हजार रुपये का जुर्माना भी ठोंका। जुर्माना अदा न करने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। अदालत ने आरोपी को पुलिस हिरासत में जेल भेज दिया है।
सरकार पक्ष की ओर से पैरवी कर रहे शासकीय अधिवक्ता इरेंद्र बाबू अनुरागी औैर इंद्रपाल सिंह ने बताया कि कोतवाली चरखारी के एक मोहल्ला में 21 नवंबर 2015 को शाम 7.30 बजे किशोरी घर पर अकेली थी। तभी चरखारी निवासी राजू ने घर में घुसकर उसे बुरी नीयत से दबोच लिया। चिल्लाने का प्रयास किया तो उसकी मारपीट कर मुंह में कपड़ा ठूंस दिया। उसी समय अचानक किशोरी की मां पशुबाड़े से आ गई। उसने बीच बचाव कराया। अभियुक्त जान से मारने की धमकी देता हुआ भाग गया।
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मंगलवार को विद्वान न्यायाधीश ने दोनों पक्षों के गवाह और बहस सुनने के बाद आरोपी को दोषी ठहराते हुए पॉस्को एक्ट में तीन साल की सजा और तीन हजार रुपये जुर्माना, छेड़खानी के मामले में दो साल की सजा व दो हजार रुपये जुर्माना तथा घर में घुसकर मारपीट करने के मामले में तीन साल की सजा और तीन हजार रुपये का जुर्माना ठोंका। सभी सजाएं साथ साथ चलेगी।
पास्को एक्ट के तहत आरोपी को तीन साल की सजा
-अदालत ने आरोपी पर आठ हजार रुपये का जुर्माना भी ठोंका
-सभी सजाएं साथ साथ चलेगी
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