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अदालत के आदेश पर अभियुक्त के खिलाफ बलात्कार का मुकदमा दर्ज

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पनवाड़ी (महोबा)। कस्बे के एक मोहल्ला में एक माह पहले युवती के साथ दुष्कर्म किए जाने के बाद पुलिस द्वारा रिपोर्ट दर्ज न करने पर पीड़िता ने सोमवार की शाम को अदालत के आदेश पर युवक के खिलाफ दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराया। तत्काल प्रभाव से इसकी जांच सब-इंस्पेक्टर को सौंप दी गई है।
घटना थाना पनवाड़ी के एक मोहल्ले की है। 22 वर्षीय एक युवती नौ सितंबर 2018 को अपने घर पर अकेली थी। तभी पनवाड़ी कस्बे का ही कमलेश पुत्र बाबू लाल दोपहर में युवती के घर में घुस गया और उसके साथ बलात्कार किया। शाम को बाहर से लौटे माता-पिता को पीड़िता ने अपने साथ घटी घटना की जानकारी दी। पिता के साथ थाना पनवाड़ी रिपोर्ट दर्ज करने पहुंची युवती को पुलिस ने भगा दिया था।
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पुलिस द्वारा रिपोर्ट दर्ज न करने पर पीड़िता ने न्यायालय का सहारा लिया। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने सुनवाई के बाद थानाध्यक्ष पनवाड़ी को कमलेश पुत्र बाबूलाल के खिलाफ बलात्कार और एससी/एसटी एक्ट का मुकदमा दर्ज किए जाने के आदेश दिया। अदालत के आदेश पर थानाध्यक्ष बलजीत सिंह ने बलात्कार और एससी/एसटी एक्ट मुकदमा दर्ज कर जांच सब-इंस्पेक्टर को सौंप दी है।
अदालत के आदेश पर दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज
-एक माह पहले घर में घुसकर युवक ने किया था दुष्कर्म
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