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किशोरी से दुष्कर्म में दस वर्ष की सजा

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महोबा। ढाई वर्ष पहले किशोरी से दुष्कर्म करने के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश (विशेष न्यायालय पॉस्को अधिनियम) संतोष कुमार यादव ने सोमवार को फैसला सुनाया। अभियुक्त को दस वर्ष कारावास और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
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श्रीनगर थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी 17 वर्षीय किशोरी 17 मई 2018 को शाम को शौच के लिए खेतों की ओर गई थी। तभी मोहल्ले का सुनील उसे बहला-फुसलाकर ले गया। परिजनों ने किशोरी की काफी खोजबीन की, कुछ पता नहीं चला। इसके बाद 19 मई को सुनील के खिलाफ श्रीनगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई। किशोरी के मिलने पर पुलिस ने बयान दर्ज कराए। बाद में दुष्कर्म की धारा बढ़ाई गई। विशेष लोक अभियोजक पुष्पेंद्र कुमार मिश्रा ने बताया कि दोष सिद्ध होने पर सुनील को दस वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई है। साथ ही 25 हजार रुपये जुर्माना भी किया गया है। जुर्माना अदा न करने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा का प्रावधान किया गया है।
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