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चोरी व जानलेवा हमले के दो अभियुक्तों को सात-सात साल की सजा

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महोबा। जनपद न्यायाधीश हरवीर सिंह ने चोरी व जानलेवा हमले के मामले में दो अभियुक्तों को सात-सात वर्ष की सजा सजा सुनाई। साथ ही पांच-पांच हजार रुपये जुर्माना किया। फैसले में लिखा है कि जुर्माना अदा न करने पर एक वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतना पड़ेगी।
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पनवाड़ी कस्बा निवासी छत्रपाल के घर में 16 जुलाई 2018 की रात कुछ लोग चोरी की नीयत से घुसे और नगदी व मोबाइल चोरी कर भागने लगे। आहट पाकर परिजन जाग गए और आरोपियों का पीछा किया। पीछा करने के दौरान एक आरोपी ने फायर कर दिया। गोली छत्रपाल के पुत्र नरेंद्र के हाथ में लगी। बाद में पुलिस ने आरोपी उवैस खान निवासी उरई जालौन व सुनील राजपूत को गिरफ्तार किया। दोनों के पास से चोरी की गई दस हजार की नगदी, दो मोबाइल व अन्य सामान बरामद किया गया। उवैस के पास से पुलिस ने तमंचा भी बरामद किया।
जनपद न्यायाधीश हरवीर सिंह की अदालत में चल रहे इस मुकदमे में गवाहों को सुनने के बाद सोमवार को फैसला सुनाया गया। जिला शासकीय अधिवक्ता केशव सिंह राजपूत ने बताया कि उवैस व सुनील राजपूत को सात-सात साल की सजा व जुर्माना की सजा हुई है।
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