महोबा। उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई बाल सम्मान योजना के तहत 62 मामलों में क्षतिपूर्ति धनराशि स्वीकृत की गई है। योजना की शर्तें पूरी न होने के चलते 12 मामलों को निरस्त किया गया है।
रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष नियमावली 2015 के अंतर्गत भारतीय न्याय संहिता व पॉक्सो एक्ट के तहत नौ धाराओं से संबंधित जघन्य अपराधों से पीड़ित महिलाओं व बालिकाओं को एक लाख से दस लाख रुपये तक की क्षतिपूर्ति दिए जाने का प्रावधान है। जिले में योजना के तहत विभिन्न धाराओं के 74 मामलों के निस्तारण के लिए जिलाधिकारी गजल भारद्वाज की अध्यक्षता में कैंप कार्यालय में जिला संचालन समिति की बैठक हुई। इसमें 62 मामलों में क्षतिपूर्ति की धनराशि स्वीकृत करते हुए शेष 12 मामलों को निरस्त किया गया। बैठक में एएसपी वंदना सिंह, सीडीओ बलराम कुमार, जिला समाज कल्याण अधिकारी डॉ. एसके वर्मा के अलावा विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।