महोबा। वृद्धावस्था पेंशन के लिए आवेदन करने वाले शहरी नागरिकों को अब जन्मतिथि प्रमाण के रूप में राशनकार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, पैन कार्ड या शैक्षिक प्रमाण पत्र में से किसी एक अभिलेख को प्रस्तुत करना होगा। इसके बाद ही उनका नाम पेंशन योजना से जोड़ा जाएगा। शासन ने शहरी आवेदकों के लिए कई विकल्प निर्धारित किए हैं। इससे वे औपचारिकताएं पूरी कर योजना का लाभ प्राप्त कर सकें।
समाज कल्याण विभाग से वृद्धावस्था पेंशन लेने वाले नए आवेदकों के लिए शासन ने हाल में नीति में बदलाव किया था। ग्रामीण आवेदकों के लिए परिवार रजिस्टर की नकल का विकल्प दिया गया था। शहरी आवेदकों के लिए कोई स्पष्ट निर्देश नहीं थे।
अब शासन ने नगर क्षेत्र में रहने वाले 60 वर्ष से अधिक आयु के आवेदकों के लिए भी विकल्प जारी कर दिए हैं। हालांकि आधार कार्ड से जन्मतिथि अलग होने पर आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा।
समाज कल्याण अधिकारी शशिकांत सिंह ने बताया कि शहरी क्षेत्र के आवेदक जन्मतिथि प्रमाण के लिए आधार कार्ड के साथ राशनकार्ड, मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, पैन कार्ड या हाईस्कूल का शैक्षिक अभिलेख प्रस्तुत कर सकते हैं।