हमीरपुर। गांजा तस्करी के आरोपी कमल काछी को विशेष न्यायाधीश अनिल कुमार खरवार की अदालत ने दोषी करार देते हुए 11 माह के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड अदा न करने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। गांजा तस्कर कमल काछी को इसी तरह के एक अन्य मामले में तीन अप्रैल को आठ माह की सजा सुनाई जा चुकी है। आरोपी जेल में बंद है।
जलालपुर थाने में तैनात उपनिरीक्षक जितेंद्र बहादुर सिंह ने छह जून 2022 को कुपरा गांव निवासी कमल काछी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। बताया था कि पुलिस टीम के साथ जब वह कुपरा मार्ग पर तिराहे के पास क्षेत्र में गस्त पर थे तभी मुखबिर से सूचना मिली कि एक व्यक्ति संदिग्ध अवस्था में झोला लेकर खड़ा है। पुलिस ने धरौंधा मोड़ के पास घेराबंदी कर संदिग्ध को पकड़ लिया। तलाशी में उसके पास मिले झोले से एक किलो 400 ग्राम सूखा गांजा बरामद हुआ। पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया था। सुनवाई के दौरान साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर विशेष न्यायाधीश अनिल कुमार खरवार की अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 11 माह के कारावास और पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।