हमीरपुर। किशोरी को फुसलाकर साथ ले जाने और बंधक बनाकर रखने के मामले में पॉस्को कोर्ट के विशेष न्यायाधीश अनिल कुमार ने दोषी युवक रोहित उर्फ अजीत को तीन साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने जुर्माना भी लगाया है।
कुरारा क्षेत्र के एक गांव निवासी किशोरी के पिता ने पुलिस को 29 मई 2016 को शिकायती पत्र दिया था। आरोप लगाया था कि 16 वर्षीय पुत्री को दूसरे गांव परसी का डेरा थाना कुरारा निवासी रोहित उर्फ अजीत 24 मई 2016 को फुसलाकर साथ ले गया। जानकारी होने पर जब वह रोहित के घर पहुंचा तो वहां मौजूद उसके पिता इंद्रजीत, चाचा सभाजीत, गुड्डो व ज्ञान सिंह ने गाली-गलौज कर उन्हें भगा दिया। शिकायती पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की। जांच शुरू हुई तो पीड़िता छह दिन बाद घर लौट आई।
पुलिस ने कोर्ट में किशोरी के बयान कराए। वहीं आरोपी युवक को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया। मामले में युवक के पिता, चाचा व अन्य दो आरोपियों की नामजदगी गलत पाई गई इस पर उनके नाम पर फाइनल रिपोर्ट लगा दी। वहीं किशोरी के बयान के आधार पर अदालत ने रोहित उर्फ अजीत को धारा 363 आईपीसी में तीन वर्ष कठोर कारावास और दो हजार रुपये अर्थदंड तथा धारा 342 आईपीसी में छह माह कारावास व 500 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी।