कबरई महोबा। डीएम द्वारा भेजे गये नोटिस के बावजूद प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1981 का पालन न करने और प्रदूषण रोकने के उपाय न किये जाने पर जिला खनिज अधिकारी ने पत्थर मंडी के 22 क्रेशर प्लांट सीज कर दिए। खनिज अधिकारी की इस कार्रवाई से क्रेशर प्लांट संचालकाें में खलबली मच गई है।
डीएम के निर्देश पर शुक्रवार को जिला खनिज अधिकारी बीपी यादव और खनिज सर्वेयर मनोज कुमार ने नियम विरुद्ध तरीके से क्रेशर प्लांट संचालित करने पर झांसी-मिर्जापुर हाईवे के किनारे 300 मीटर की परिधि में आने वाले 22 क्रेशर प्लांटाें को सीज कर दिया। सीज किए गए क्रेशर प्लांटाें में आसमां ग्रेनाइट, कामदगिरि, संजरी, मुरली, सूर्या, चौधरी ग्रेनाइट, तिरुपति, परिहार, चंदन, नेशनल, अन्नपूर्णा, आकाश, शिवम, न्यू अर्चना, कुबेर, खजुराहो ग्रेनाइट, एफको, मां वैष्णो, शंाति स्टोन, बालाजी, मां मंशा ग्रेनाइट सहित 22 क्रेशर प्लांट शामिल हैं।