महोबा। महोबा के बसपा विधायक द्वारा केंद्रीय अभिरक्षित स्मारक के प्रतिबंधित क्षेत्र में अवैध रूप से निर्माण कराने पर संरक्षण सहायक ने नोटिस भेज दिया है। साथ ही कोतवाली में विधायक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के लिए तहरीर दी है।
केंद्रीय संरक्षण स्मारक कीरत सागर से 200 मीटर तक किसी तरह का निर्माण करना प्रतिबंधित है। बसपा विधायक राजनारायन बुधौलिया द्वारा प्रतिबंधित स्मारक से 100 मीटर परिधि के अंदर भवन निर्माण कराया जा रहा था। जबकि प्रतिबंधित परिधि के अंदर भवन निर्माण कराने पर दो साल की सजा और एक लाख रुपये का जुर्माना व दोनाें का प्रावधान है। इसकी जानकारी मिलने पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण उप मंडल महोबा के संरक्षण सहायक एके सिन्हा ने विधायक को निर्माण कार्य बंद कराने के बावत नोटिस जारी किया है।
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण उपमंडल महोबा के संरक्षण सहायक ने कोतवाली महोबा में भी पुरातत्व केंद्रीय संरक्षण स्मारक की परिधि में विधायक द्वारा मकान की नींव भराकर कराए जा रहे भवन निर्माण को रुकवाने और उनके विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराए जाने के बावत तहरीर दी है। तहरीर में बताया कि केंद्रीय संरक्षण अधिनियम 2010 के 20 ख के द्वारा 200 मीटर तक की परिधि में निर्माण करना प्रतिबंधित है प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की जाए।