महोबा। जिला उपभोक्ता फोरम के न्यायाधीश सूबेदार यादव व सदस्य रामबाबू निषाद ने बुधवार को आधा दर्जन मामलों में फैसला सुनाया। सभी मामलों में लापरवाही व सेवा में त्रुटि मिलने पर 15 लाख 67 हजार रुपये की क्षतिपूर्ति पीड़ितों को देने का आदेश दिया।
उपभोक्ता फोरम ने अरविंद सिंह उर्फ निरपत सिंह निवासी ग्राम थुरट द्वारा दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के खिलाफ दायर मामले में विद्युत विभाग की लापरवाही से पीड़ित के पशु की मृृत्यु हो जाने पर 65 हजार रुपये क्षतिपूर्ति अदा करने का आदेश दिया। रूपसिंह निवासी बुधौलियाना राठ द्वारा प्रबंधक जेकेवी इंफ्रा स्ट्रक्चर लिमिटेड आदि के मामले में कंपनी की सेवा में त्रुटि साबित पाए जाने पर पीड़ित को 1,43,000 रुपये की क्षतिपूर्ति देने का आदेश दिया। चंद्रिका प्रसाद तिवारी निवासी ग्राम पालदेव जिला सतना द्वारा इफको टोकियो जनरल इंश्योरेंस कंपनी के विरुद्ध दायर मामले में विपक्षी की सेवा में घोर त्रुटि पाए जाने पर 5,43,000 रुपये 7 प्रतिशत ब्याज सहित अदा करने का आदेश दिया।
इसी जिला पीठ ने रमादेवी निवासी ग्राम सुंगिरा कुलपहाड़ द्वारा इलाहाबाद बैंक शाखा कुलपहाड़ एवं वरिष्ठ शाखा प्रबंधक यूनिवर्सल सोम्यो जनरल इंश्योरेंस कंपनी के विरुद्ध दायर मामले में मृृतक पति की बीमित धनराशि अदा न करने पर ग्राहक सेवा में कमी पाए जाने पर बीमा कंपनी के विरुद्ध दावे को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए उसे दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत 50 हजार रुपये देने का आदेश दिया। सविता निवासी ग्राम बगरौन द्वारा दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के अधिशासी अभियंता के खिलाफ विद्युत विभाग की लापरवाही से विद्युत दुर्घटना में पति की मृृत्यु होने के मामले में 7 लाख रुपये क्षतिपूर्ति अदा करने का आदेश दिया। इसी तरह यशोदा निवासी कस्बा कुलपहाड़ द्वारा प्रबंधक इलाहाबाद बैंक शाखा कुलपहाड़ एवं वरिष्ठ शाखा प्रबंधक यूनिवर्सल सोम्यो जनरल इंश्योरेंस कंपनी के मामले में विपक्षी बीमा कंपनी की सेवा में त्रुटि मिलने पर दुर्घटना बीमा योजना के तहत 50 हजार रुपये की क्षतिपूर्ति देने का ओदश दिया। साथ ही 16 हजार रुपये मानसिक संताप व वाद व्यय अदा करने का फैसला सुनाया।